25 मई से शुरू हो रहे घरेलू विमान सेवाओं के लिए गाइडलाइंस जारी, यात्रा से पहले इन बातों का रखें ख्याल

Last Updated 21 May 2020 12:36:59 PM IST

कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार ने 25 मई से घरेलू हवाई सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने यात्रियों के लिए कुछ नियम कायदों का पालन करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।


भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन पुन: शुरु करने के लिए बुधवार को हवाईअड्डा संचालकों के लिहाज से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जिसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है। एएआई की ओर से जारी एसओपी की प्रति एजेंसी को प्राप्त हुई है।

एसओपी में कहा गया है, ‘‘यात्रियों को हवाईअड्डा टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले एक निश्चित स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग क्षेत्र से अनिवार्य रूप से गुजरना होगा।’’

सूत्रों ने बताया कि हवाई अड्डों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में यात्रियों का हवाई अड्डे पर कम से कम दो घंटे पहले पहुँचना अनिवार्य किया गया है। सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने दिया जायेगा जिनकी उड़ान अगले चार घंटे में है। टर्मिनल में प्रवेश से पहले ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी और बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

यात्रियों के लिए उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य किया गया है। ऐप पर हरा संकेत नहीं दिखने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा हालाँकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आरोग्य सेतु ऐप की अनिवार्यता से छूट दी गयी है।

20 मई को जारी एसओपी के अनुसार विमानपत्तन संचालकों को यात्री के टर्मिनल की इमारत में प्रवेश से पहले उसके सामान के सैनिटाइजेशन के लिए उचित बंदोबस्त करने होंगे।

एएआई देश में 100 से अधिक हवाईअड्डों का प्रबंधन देखता है। हालांकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद जैसे बड़े हवाईअड्डों का संचालन निजी कंपनियां करती हैं।

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को घोषणा की थी कि देश में घरेलू यात्री उड़ान सेवा 25 मई से बहाल की जाएगी।

हवाई यात्रा की नई गाइडलाइन…

  • हर यात्री के मोबाइल फोन में न केवल आरोग्‍य सेतु एप्‍लिकेशन इंस्‍टॉल होना चाहिए, बल्कि उसका स्‍टेटस भी ग्रीन होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर आपको एयरपोर्ट टर्मिनल के भीतर इंट्री नहीं मिलेगी।
  • एयरपोर्ट पर अब फ्लाइट के निर्धारित समय से आपको दो घंटे पहले पहुंचना होगा।
  • एयरपोर्ट पहुंचने के लिए ऑथराइज्ड टैक्‍सी का ही इस्तेमाल करना होगा।
  • एयरपोर्ट पर पेमेंट के लिए सिर्फ डिजिटल मोड का हो सकेगा इस्तेमाल।
  • एयरपोर्ट पर अन्‍य किसी भी शख्स या यात्री से 6 फीट की दूरी जरूरी तौर पर बनाए रखनी होगी।
  • सिर्फ वेब चेक-इन की सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट के लगे चेक-इन कियॉस्‍क का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
  • एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपने मास्‍क, शू-कवर पहना है। यह अनिवार्य है।
  • विमान में दाखिल होने से पहले आपका टेंपरेचर एक बार फिर चेक किया जाएगा। टेंपरेचर निर्धारित मानक से अधिक पाए जाने पर आपको हवाई यात्रा की इजाजत नहीं मिलेगी।
  • विमान में अपनी सीट में बैठने के बाद आपको एक बार फिर सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही, आपको यात्रा के दौरान क्रू के साथ कम से कम संवाद करना है।
  • कुछ एयरपोर्ट्स पर जरूरत को देखते हुए यात्रियों को PPE किट भी पहननी पड़ सकती है।
  • यात्रियों को सिर्फ चेकइन बैगेज ले जाने की होगी इजाजत, पहले चरण में केबिन बैगेज पर पूरी तरह से मनाही रहेगी।
  • एक यात्री को 20 किलो भार वाले एक ही चेकइन बैगेज ले जाने की इजाजत मिलेगी।
  • चेकइन के दौरान, आपको खुद अपना बैग उठाकर बैगेज बेल्‍ट में रखना होगा।
  • पहले चरण में 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले यात्रियों को हवाई यात्रा की इजाजत नहीं मिलेग।
  • टिकट बुकिंग के दौरान एयरलाइंस यात्रियों को एक फार्म उपलब्‍ध कराएगी, जिसमें उन्‍हें अपनी कोविड-19 हिस्‍ट्री की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, यदि कोई यात्री बीते एक महीने के दौरान क्‍वारंटाइन में रहा है तो इसकी जानकारी भी एयरलाइंस को देनी होगी।

एजेंसियां/समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


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