सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से मांगा धोनी के साथ लेनदेन, समझौतों का ब्योरा

Last Updated 01 May 2019 06:30:02 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने कानूनी और वित्तीय संकटों में फंसे आम्रपाली समूह को धोनी के साथ लेनदेन और समझौतों का ब्योरा बुधवार तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।


क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी

क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी 2009 से 2015 के बीच अचल सम्पत्ति का कारोबार करने वाली इस कंपनी के ब्रांड एबेंसडर रहे।
शीर्ष न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह चाहता है कि उसके सामने पूरी तस्वीर रखी जाए। उसमें  धोनी के साथ हुए हर लेनदेन और समझौते की व्याख्या भी हो।

न्यायालय ने कहा कि हो सकता है कि आम्रपाली ने धोनी को धोखा दिया हो और यही कारण है कि कुछ मीडिया हाउस ने इस बारे में खबरें भी दीं हैं। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कंपनी को पूरी जानकारी बुधवार तक जमा करने को कहा है। पीठ ने कहा,  हम चाहते हैं कि बुधवार तक पूरी तस्वीर हमारे सामने पेश की जाए।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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