प्रत्यर्पण मामला : विजय माल्या को फिर झटका
भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में भारत को फिर सफलता मिली है।
विजय माल्या (file photo) |
युनाइटेड किंगडम के उच्च न्यायालय ने माल्या की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उसने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दिए गए उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति मांगी थी।
नई दिल्ली में सूत्रों ने बताया कि न्यायमूर्ति विलियम डेविस ने पांच अप्रैल को माल्या की मांग खारिज कर दी। माल्या के पास मौखिक अर्जी के लिए पांच दिनों का समय है। माल्या भारत में किंगफिशर एयरलाइन के 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के एक मामले में वांछित है।
सीबीआई और ईडी ने उस पर धोखाधड़ी, धनशोधन और फेमा के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा 10 दिसंबर 2018 को उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिए जाने के बाद माल्या उच्च न्यायालय पहुंचा। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत की चीफ मजिस्ट्रेट न्यायाधीश एम्मा अबरुथनोट ने उस समय माल्या के मामले को गृह सचिव साजिद जावेद के पास भेज दिया था। उन्होंने भी फरवरी में प्रत्यर्पण की मंजूरी दी।
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