प्रदूषण: फॉक्सवैगन ने कहा, एनजीटी के लगाए जुर्माने को समय पर जमा करेगी कंपनी

Last Updated 17 Jan 2019 03:06:45 PM IST

जर्मनी की वाहन कंपनी फॉक्सवैगन ने गुरूवार को कहा कि भारत में उसकी सभी कारें उत्सर्जन मानकों को पूरा करती हैं और वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का अनुपालन करते हुए निर्धारित समयसीमा में 100 करोड़ रुपये जमा कराएगी।


NGT के आदेश का पालन करेगी फॉक्सवैगन (फाइल फोटो)

एनजीटी ने अपने 16 नवंबर, 2018 के आदेश के अनुसार 100 करोड़ रुपये नहीं जमा कराने पर फॉक्सवैगन को आड़े हाथों लिया है और कंपनी को निर्देश दिया है कि वह यह राशि 24 घंटे के भीतर जमा कराए। 

भारत में फॉक्सवैगन समूह के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘समूह इस बात को दोहराता है कि भारत में उसकी सभी कारें उत्सर्जन मानकों को पूरा करती हैं। एनजीटी के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। हालांकि, फॉक्सवैगन समूह एनजीटी के आदेश का अनुपालन करते हुए यह राशि जमा कराएगा।’’     

इससे पहले दिन में एनजीटी के चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली एनजीटी की पीठ ने जर्मनी की दिग्गज वाहन कंपनी द्वारा उसके आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। पीठ ने कंपनी को निर्देश दिया कि वह शुक्रवार को शाम पांच बजे तक यह राशि जमा करा देने के बारे में हलफनामा दे।      

एनजीटी को जब यह बताया गया कि उच्चतम न्यायालय में यह मामला चल रहा है तो उसने इस मामले की सुनवाई टाल दी।    

एनजीटी ने नवंबर 2018 में कार विनिर्माता कंपनी को 'चीट डिवाइस' का प्रयोग कर 'पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाने' के लिए एक माह के अंदर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को 100 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश दिए थे। 'चीट डिवाइस' की मदद से वाहन परीक्षण के दौरान उत्सर्जन को कम करके दिखाया जाता है।

फॉक्सवैगन ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायलय में चुनौती दी थी लेकिन अदालत ने प्राधिकरण के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

मंगलवार को एनजीटी द्वारा नवंबर में गठित चार सदस्यीय समिति ने फॉक्सवैगन पर दिल्ली में अत्यधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए 171.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

भाषा/आईएएनएस
नई दिल्ली


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