सुप्रीम कोर्ट की चिंता

Last Updated 15 Jul 2019 06:53:28 AM IST

बच्चियों से रेप के बढ़ते मामलों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की ढिलाई से चिंतित सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित का मामला दर्ज कर इस सप्ताह इस पर सुनवाई करने वाला है।


सुप्रीम कोर्ट की चिंता

सुप्रीम कोर्ट की यह चिंता अचानक सामने नहीं आई। बाल यौन हिंसा संबंधित मीडिया रिपोटरे की बाढ़ से व्यथित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने एक जुलाई को ही रजिस्ट्री को इस पर एक रिपोर्ट देने को कहा था। रिपोर्ट दो पहलुओं पर देनी थी-पूरे देश में एक जनवरी से दर्ज किए गए मामले, उसकी जांच की स्थिति व आरोप पत्र दायर करने में लिया गया समय और ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या।

इन बातों के मद्देनजर रजिस्ट्री ने देश भर के सभी हाईकोटरे के जरिये आंकड़े मंगाकर जो रिपोर्ट पेश की, वह कानून लागू करने वाली एजेसियों की नाकामी की पोल-पट्टी खोलने के लिए काफी थी। यह साफ था कि लोगों के दिलो-दिमाग से कानून का भय निकल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल एक जनवरी से 30 जून तक पूरे देश में बच्चियों से रेप के कुल 24,212 मामले दर्ज हुए थे।

इनमें से 11,981 मामलों में अभी जांच चल ही रही है, जबकि 12,231 मामलों में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। इनमें भी 6449 मामलों में ही निचली अदालत में सुनवाई शुरू हो पाई है, जबकि 4871 मामलों में सुनवाई शुरू होनी अभी बाकी है। निचली अदालतों द्वारा केवल 911 मामलों यानी मात्र चार प्रतिशत मामलों का ही निपटारा किया जा सका है। अगर राज्यों के हिसाब से देखें, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस राज्य में किस दल की सरकार है? सबसे ज्यादा मामले भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के थे और उसके बाद कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश के।

दरअसल, ये आंकड़े एक तरफ समाज की प्रकृति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपराध न्याय प्रणाली पर। इसलिए जहां बदलते समाज में नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने की जरूरत है, तो वहीं जांच एजेंसियों व अदालतों को भी सक्षम बनाना होगा, ताकि चाइल्ड रेप के मामलों के शीघ्र निष्पादन से अपराधियों में डर पैदा हो सके। सुखद बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ केंद्र सरकार भी इसके प्रति गंभीर दिख रही है। केंद्र ने हाल ही में बाल यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पास्को कानून में संशोधन को मंजूरी दी है।



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