सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ मामले की सुनवाई 22 अगस्त तक टाली, केंद्र ने कहा फीफा से बातचीत जारी

Last Updated 17 Aug 2022 01:12:36 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ( एआईएफएफ) मामले की सुनवाई 22 अगस्त तक टाल दी है चूंकि केंद्र ने कहा है कि भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप कराने को लेकर फीफा से बातचीत जारी है।


न्यायालय ने केंद्र से विश्व कप भारत में कराने और एआईएफएफ का निलंबन हटाने के लिये जरूरी उपाय करने के लिये भी कहा ।

न्यायमूर्ति डी वाय चंद्रचूड, ए एस बोपन्ना और जे बी परीदवाला की पीठ को सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार और प्रशासकों की समिति ने फीफा के साथ दो बैठकें की है और भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप कराने के प्रयास जारी हैं ।

उन्होंने मामले की सुनवाई 22 अगस्त तक स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा ताकि एआईएफएफ के सक्रिय पक्षों के बीच सहमति बन सके ।

मेहता ने कहा कि न्यायालय के यह कहने से काफी मदद मिलेगी कि सभी पक्ष मामले का हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं ।

पीठ ने कहा कि अंडर 17 बच्चों के लिये यह बड़ा टूर्नामेंट है और उसे इसी से सरोकार है कि टूर्नामेंट भारत में हो । पीठ ने कहा कि कोई बाहरी इसमें दखल देगा तो बर्दाश्त नहीं किया जायेगा । पीठ ने केंद्र से इस मसले पर सक्रिय भूमिका निभाने और एआईएफएफ का निलंबन हटाने में मदद के लिये कहा ।

भारत को करारा झटका देते हुए विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संचालन संस्था फीफा ने मंगलवार को तीसरे पक्ष द्वारा गैर जरूरी दखल का हवाला देकर अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को निलंबित कर दिया और उससे अक्टूबर में होने वाले अंडर-17 महिला विश्व कप के मेजबानी अधिकार छीन लिए।

भारत को 11 से 30 अक्टूबर के बीच फीफा प्रतियोगिता की मेजबानी करनी थी।

यह पिछले 85 साल के इतिहास में पहला अवसर है जबकि फीफा ने एआईएफएफ पर प्रतिबंध लगाया। फीफा ने कहा था कि निलंबन तुरंत प्रभाव से लागू होगा ।

न्यायालय ने दिसंबर 2020 से चुनाव नहीं करवाने के कारण 18 मई को प्रफुल्ल पटेल को एआईएफएफ के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और एआईएफएफ के संचालन के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए आर दवे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय प्रशासकों की समिति (सीओए) का गठन किया था। इसके बाद से ही प्रतिबंध लगने की आशंका जताई जा रही थी।

केंद्र ने कहा- AIFF का निलंबन हटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही सरकार
 
केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह फीफा के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है और जल्द ही समाधान हो सकता है, क्योंकि सरकार फीफा द्वारा लगाए गए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के निलंबन को हटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि सरकार फीफा द्वारा एआईएफएफ के निलंबन का मुद्दा उठा रही है और फीफा अधिकारियों के साथ दो बैठकें हो चुकी हैं।

मेहता ने कहा, हम एक विशेष चरण में पहुंच गए हैं, समाधान निकाला जा रहा है। चर्चा चल रही है और हर कोई चर्चा में है। कोई रास्ता निकाला गया है (सरकार सभी प्रयास कर रही है)।

वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने पीठ के समक्ष कहा कि एआईएफएफ के पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को फीफा अधिकारियों के साथ संवाद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मेहता ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया कि केवल सरकारी अधिकारी और अधिकृत व्यक्ति ही फीफा अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और संकट को हल करने के लिए आगे का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, कल के बाद महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि फीफा और सरकार के बीच दो बैठकें हुई हैं। ये बैठकें सकारात्मक रहीं। फिलहाल बातचीत चल रही है। इसलिए मामले को सुनवाई के लिए टाल दिया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, देश को टूर्नामेंट आयोजित करना चाहिए। यह अंडर 17 के लिए एक महान टूर्नामेंट है।

पीठ ने कहा कि इस मुद्दे (फीफा द्वारा एआईएफएफ का निलंबन) को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए

शीर्ष अदालत ने कहा कि टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए मामले को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और एआईएफएफ के निलंबन को हटाने की विधिवत सुविधा प्रदान की जाती है।

शीर्ष फुटबॉल निकाय फीफा ने एआईएफएफ को तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जिससे अक्टूबर में अंडर-17 महिला विश्व कप की भारत में मेजबानी पर खतरा मंडराने लगा है। प्रतिबंध हटने तक एआईएफएफ कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल पाएगा।

फीफा द्वारा जारी एक आधिकारिक मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है, फीफा परिषद के ब्यूरो ने सर्वसम्मति से तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया है, जो फीफा के नियमों का गंभीर उल्लंघन है।

इसमें कहा गया है कि एक बार एआईएफएफ कार्यकारी समिति की शक्तियों को ग्रहण करने के लिए प्रशासकों की एक समिति गठित करने का आदेश निरस्त हो जाने के बाद निलंबन हटा लिया जाएगा और एआईएफएफ प्रशासन एआईएफएफ के दैनिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लेगा।

3 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने भारत द्वारा अंडर -17 महिला विश्व कप की मेजबानी से पहले एआईएफएफ कार्यकारी समिति के लिए चुनाव कराने के निर्देश पारित किए थे। इस आदेश के बाद, प्रशासकों की समिति (सीओए) ने एआईएफएफ के पूर्व अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सात राज्य संघों के प्रतिनिधियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग करते हुए एक अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि अदालत ने एआईएफएफ के चुनाव का आदेश दिया था।
 

भाषा/आईएएनएस
नई दिल्ली


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