कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह परिसर का नहीं होगा सर्वे : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट (Shri Krishna Janmabhoomi Mukti Nirman Trust) की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर (Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Mosque Complex) के सर्वेक्षण का अनुरोध किया गया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाया गया है।
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उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के फैसले को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी मथुरा के दिवानी न्यायाधीश के आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। दिवानी न्यायाधीश ने मुकदमे की विचारणीयता पर पहले सुनवाई करने का फैसला किया था और मस्जिद की प्रबंधन समिति ने यह मांग की थी।
ट्रस्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रस्ट की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें मथुरा के दिवानी न्यायाधीश को मुकदमे के खिलाफ जताई गई आपत्तियों पर फैसला करने से पहले कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए उसके अनुरोध पर विचार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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