Kanpur में हिन्दू बनकर दिया महिला को धोखा, धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज
कानपुर (Kanpur) में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून (Anti-conversion law of Uttar Pradesh) के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ एक हिंदू महिला से शादी करने, दो साल तक उसका यौन शोषण (Sexual Exploitation) करने और फिर उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का मामला (case of forced conversion) दर्ज किया है।
![]() कानपुर में महिला को धोखा देने पर धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज |
अब्दुल वाहिद (Abdul Wahid), जिसने कथित तौर पर 'मोहन लाल' (Mohan Lal) के रूप में खुद पेश किया, पर बलात्कार सहित IPC की अन्य धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. वाहिद ने महिला को अपना परिचय मोहन लाल के रूप में दिया था।
महिला ने शिकायत में कहा है कि वह आरोपी से तब मिली, जब वह लाल बंगला में उसकी ऑटो रिपेयर की दुकान पर अपनी स्कूटी की मरम्मत कराने गई थी।
उसने बताया, अब्दुल वाहिद ने खुद को मोहन लाल के रूप में पेश किया और बातचीत करने लगा। हम परिचित हो गए और एक-दूसरे को फोन करना शुरू कर दिया। बाद में, उसके कहने पर मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। मोहन ने मुझे और मेरी नाबालिग बेटी को किराए के कमरे में रखा।
महिला ने कहा कि इस दौरान उसने कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। जब मैंने उस पर शादी के लिए दबाव डाला तो यह बात सामने आई कि मोहन मुसलमान है।
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