ज्ञानवापी मस्जिद व विश्वेश्वरनाथ मंदिर विवाद : हाईकोर्ट ने केंद्र-यूपी सरकार से 10 दिन में पक्ष बताने को कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद-विश्वेश्वरनाथ मंदिर विवाद मामले में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से उसका पक्ष जानना चाहा है।
![]() ज्ञानवापी मस्जिद व विश्वेश्वरनाथ मंदिर विवाद मामला (फाइल फोटो) |
कोर्ट ने कहा है कि मामले में यूपी के अपर गृह सचिव और केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के आर्कोलाजिकल सव्रे आफ इंडिया के महानिदेशक से 10 दिन में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने मामले में अंजुमने इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभी तक इस मामले में मंदिर और मस्जिद दोनों का पक्ष जान लिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का मामले में क्या मत है, उसका क्या कहना है। यह सामने नहीं आया है, इसलिए मामले में इन दोनों का पक्ष भी सामने आने की जरूरत है।
कोर्ट ने मामले में अपर गृह सचिव और सांस्कृतिक मंत्रालय के आर्कोलाजिकल सव्रे आफ इंडिया के महानिदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
इसके पहले सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष की ओर से बहस करते हुए अजय कुमार सिंह ने पूरक हलफनामा दाखिल किया। कोर्ट ने उसे रिकार्ड पर लेते हुए मामले में वादी पक्ष से उसका जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया।
मंदिर पक्ष के अधिवक्ता ने उपासना स्थल विशेष अधिनियम-1991 की धारा तीन और चार का जिक्र करते हुए कहा कि धारा तीन धार्मिक स्थल की प्रति में बदलाव को रोकता है।
प्रतिवादी उसके प्रति के बदलाव में कोई मांग नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि मामले में धार्मिक स्थल को लेकर विवाद है।
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