गायत्री प्रजापति गैंगरेप में दोषी करार
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत सात मुल्जिमों के विद्ध गैंगरेप व जानमाल की धमकी मामले में सुनवाई पूरी करते हुए गायत्री प्रजापति सहित आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को को दोषी करार दिया है।
![]() गायत्री प्रजापति गैंगरेप में दोषी करार |
सजा सुनाने के लिए 12 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। अदालत ने अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति व अन्य छह मुल्जिमों के खिलाफ थाना गौतमपल्ली में गैंगरेप, जानमाल की धमकी व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता चित्रकूट की महिला की अर्जी पर दिया था।
पीड़िता ने गायत्री प्रजापति व उनके साथियों पर गैंगेरप का आरोप लगाते हुए अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी जबरन शारीरिक संबध बनाने का आरोप लगाया था।
दौरान विवेचना गायत्री समेत सभी मुल्जिमों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। 18 जुलाई, 2017 को पॉक्सो की विशेष अदालत ने इस मामले में गायत्री समेत सभी सात मुल्जिम विकास, आशीष, अशोक, अमरेंद्र, चंद्रपाल व रुपेर के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 डी, 354 ए(1), 509, 504 व 506 में आरोप तय किया था।
साथ ही गायत्री, विकास, आशीष व अशोक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5जी/6 के तहत भी आरोप तय किया था। बाद में इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए की विशेष अदालत को स्थानांतरित कर दी गई।
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