उप्र में विवाह समारोहों के लिए अनुमति की जरूरत नहीं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि शादी समारोहों के आयोजन के लिए पुलिस या प्रशासन से किसी भी तरह की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।
![]() उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) |
कोविड-19 प्रोटोकॉल के नाम पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किसी भी तरह का उत्पीड़न किए जाने के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के नाम पर पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाने वाला उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। र्दुव्यवहार करने वाले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक तथा प्रेरित करें।
शादी समारोहों पर भ्रम दूर किया : सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोविड-19 और लॉकडाउन आदि को लेकर अनेक भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं। लोग विश्वास न करें और सरकार की तरफ से जारी सूचनाओं पर ही यकीन किया जाए। सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कई भ्रम दूर किए। उन्होंने बताया-
- कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल और दिशा-निर्देशों का पालन कर विवाह समारोह का आयोजन किया जा सकता है।
- शादियों में डीजे या बैंड पर कोई पाबंदी नहीं है और विवाह समारोह में शामिल किए जाने वाले लोगों की निर्धारित संख्या में बैंड बाजे वालों तथा खानसामों और खाना परोसने वालों को शामिल नहीं माना जाएगा।
- शादी का आयोजन करने के लिए नजदीकी पुलिस थाने को इस बारे में सूचना देनी होगी कि आयोजन कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर किया जाएगा।
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