उप्र में भी शर्तों के साथ अनलॉक-1
केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन-5 को लेकर जारी नए दिशा-निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने भी सूबे की जनता को तमाम रियायतें दी हैं।
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सोमवार से दफ्तरों को पूरी तरह अनलॉक कर दिया जाएगा यानी सौ फीसद उपस्थिति की छूट होगी। इसी तरह हर दिन अलग-अलग बाजार अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। सुपर मार्केट भी खुलेंगे। प्रदेश के भीतर बस सेवाएं भी शुरू होंगी। अलग प्रक्रिया व प्रोटाकॉल से धर्मस्थल, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस व शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोला जाएगा। वहीं स्कूलों, कॉलजों, कोचिंगों को खोलने के लिए जुलाई में केंद्र द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी होंगे। पार्क अब सुबह और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खुलेंगे। खास बात यह है कि सोमवार से प्रदेश के भीतर या बाहर जाने के लिए ई-पास की अनिवार्यता नहीं होगी।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रविवार को इस बाबत जारी दिशा-निर्देश में प्रदेश में रोडवेज बसें संचालित करने की अनुमति दे दी है, हालांकि हर सीट पर सवारी बैठेगी, स्टैडिंग की अनुमति नहीं होगी। सिटी बसें भी शुरू होंगी। यात्रा से पहले सबकी थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य होगी। टैक्सी, कैब, ऑटो, ई रिक्शा निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार सवारी बिठाकर चल सकेंगे। दो पहिया वाहनों को भी मास्क के साथ दो सवारी की अनुमति होगी। रोडवेज बसों को प्रदेश के अंदर चलने की अनुमति दी गई है, लेकिन बसों में हर यात्री के लिए फेस मास्क जरूरी होगा, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। बसों को सैनिटाइज भी करना होगा। 65 साल से अधिक और 10 साल से छोटे बच्चों के अलावा गर्भवती महिलाओं और एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित लोगों को जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है। इसी तरह सैलून, ब्यूटी पॉर्लर खुलेंगे पर स्टॉफ को फेस-शील्ड व ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। कपड़े या डिस्पोजेबल सामग्री का इस्तेमाल एक बार ही करना होगा। मिठाई की दुकानों में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। पटरी व्यवसायी को केवल खुले स्थानों पर ही बिक्री की अनुमति होगी।
बारात घर को शादी की पूर्व अनुमति लेनी होगी जिसमें 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। खेल परिसर व स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। वहीं दफ्तरों में कर्मचारियों को तीन पालियों सुबह 9 से शाम 5 बजे, 10 बजे से शाम 6 बजे और 11 बजे से शाम 7 बजे बुलाने की अनुमति दी गयी है। दफ्तरों में फेस मास्क अनिवार्य होगा। शासन ने उद्योगों को नाइट शिफ्ट में भी काम कराने की अनुमति दी है। सब्जी की मुख्य मंडी सुबह 4 से 7 बजे तक खुलेगी।़ सब्जी विक्रेता सुबह 6 से 9 बजे तक खरीददारी कर सकेंगे जबकि फल व सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक जनता के लिए खोला जा सकेगा। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि ये जुलाई 2020 से खुलेंगे।
रिहायशी टॉवरों को मिली छूट : प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। बहुमंजिला भवनों व टॉवरों वाली सोसाइटी में एक ही फ्लोर पर एक या अधिक केस हैं तो ऐसे टॉवर को कंटेनमेंट जोन बनाते हुए संबंधित फ्लोर सील किया जाएगा। अगर एक से अधिक फ्लोर पर केस है तो पूरा टॉवर सील किया जाएगा। अगर सोसायटी के एक से ही अधिक टॉवर में केस है तो उसके पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल आदि भी बंद रहेंगे। कामर्शियल बिल्डिंग, दफ्तर आदि में अगर कोरोना पॉजीटिव पाया जाता है तो उसे 24 घंटे के लिए सील कर सैनिटाइज किया जाएगा। इसका खर्च भवन के मालिक या कब्जेदार उठाएंगे। शहरी क्षेत्र में जहां सिंगल केस है वहां पर 250 मीटर रेडियस या पूरा मोहल्ला जो भी कम हो। वहीं एक से अधिक केस होने पर 500 मीटर का रेडियस होगा। इसके बाद 250 मीटर का बफर जोन होगा।
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