लखनऊ हिंसा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पिछले गुरुवार को राजधानी लखनऊ में हुई हिंसा और संपत्ति के नुकसान मामले में राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है।
(फाइल फोटो) |
कोर्ट ने शनिवार को लखनऊ के जिलाधिकारी को उपद्रव में हुई क्षति का आकलन करने का भी निर्देश दिया है। इस मामले में सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया।
याचिका में हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
याचिका में यह भी कहा गया कि हिंसा में जिन संपत्तियों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हिंसा फैलाने वालों से ही की जाए।
याचिका पर राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ही पूरे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और यह भी कहा है कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से कराई जाए, जो इसमें शामिल थे।
इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को संक्षिप्त हलफनामा दायर कर अपनी बात कहने का निर्देश दिया है।
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