यूपी : धार्मिक स्थलों से हटेंगे लाउडस्पीकर
उत्तर प्रदेश में अब धार्मिक स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर बिना सरकारी अनुमति के लाउडस्पीकर नहीं बज सकेंगे. इन स्थानों पर स्थाई लाउडस्पीकर लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) |
बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाने पर कार्रवाई होगी. सरकार ने इस संबंध में प्रशासन से इजाजत लेने के लिए 15 जनवरी आखिरी तिथि निर्धारित की है. 20 जनवरी से लाउडस्पीकर हटवाने का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा. प्रमुख सचिव (गृह) अरविंद कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन के संबंध में निर्देश के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं.
अरविंद कुमार ने बताया कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्थानों में लगे लाउडस्पीकरों को चिह्नित किया जाए. सव्रेक्षण कर यह पता लगाया जाए कि लाउडस्पीकर लगाने से पहले उसकी अनुमति ली गई या नहीं.
हालांकि राज्य सरकार को यह छूट है कि वह एक कैलेन्डर वर्ष में अधिकतम 15 दिनों के लिए सांस्कृतिक या धार्मिक अवसरों पर रात 10 बजे से रात 12 बजे के बीच ध्वनि प्रदूषण कम करने की शतरे के साथ लाउडस्पीकर बजाने की छूट दे सकती है.
हाईकोर्ट के निर्देश का पालन : अरविंद कुमार ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण के प्रावधानों का अनुपालन करने के संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं.
उच्च न्यायालय ने 20 दिसम्बर को राज्य में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में नाकामी को लेकर नाराजगी जताई थी.
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