स्कूली दस्तावेजों के आधार पर नहीं ठुकरा सकते उम्र का चिकित्सीय प्रमाण

Last Updated 03 Jan 2018 08:39:54 PM IST

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि किसी वारदात के पीड़ित की उम्र के चिकित्सीय प्रमाण को केवल उसके स्कूल रजिस्टर या स्कूल प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता.


इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ (फाइल फोटो)

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि किसी वारदात के पीड़ित की उम्र के चिकित्सीय प्रमाण को केवल उसके स्कूल रजिस्टर या स्कूल प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता. बशर्ते वह जन्मतिथि किसी नगरीय निकाय या अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र से मेल ना खाती हो.

न्यायमूर्ति अजय लाम्बा और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने यह व्यवस्था देते हुए इसी आधार पर एक व्यक्ति द्वारा अपने बहनोई और उसके परिजन के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को खारिज कर दिया.

लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाने में एक व्यक्ति ने दी गयी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी बहन को आरोपी ने अगवा कर लिया और जब यह वारदात हुई उस वक्त स्कूल के स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (टीसी) के अनुसार उसकी बहन की उम्र करीब 14 साल थी. इसके आधार पर आरोपी के खिलाफ हाल में मुकदमा दर्ज किया गया था.

आरोपी ने इस मुकदमे को अदालत में चुनौती देते हुए कहा था कि उसने और उसके परिजन ने लड़की को अगवा नहीं किया था, बल्कि वह खुद अपनी मर्जी से उससे शादी करने के लिये घर छोड़कर आयी थी, लिहाजा यह मुकदमा खारिज किया जाना चाहिये. उसने लड़की का चिकित्सा प्रमाण भी पेश किया, जिसमें उसकी उम्र करीब 20 साल बतायी गयी है.

अभियोजन पक्ष के वकील की दलील थी कि चूंकि स्कूल टीसी के अनुसार लड़की नाबालिग है, लिहाजा मुकदमे को खारिज नहीं किया जा सकता.



लड़की ने अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिये गये बयान में कहा था कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर आयी थी और उसे किसी ने अगवा नहीं किया. इस पर अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि किसी पीड़ित की उम्र के चिकित्सीय प्रमाण को केवल उसके स्कूल के दस्तावेजों में दर्ज आयु के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता. बशर्ते, स्कूली दस्तावेजों में दर्ज जन्मतिथि और सम्बन्धित नगरीय निकाय या सरकारी अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र में लिखी पैदाइश की तारीख मेल ना खाती हो.

भाषा


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment