आय से अधिक सम्पत्ति का मामले में कर्नल को 4 साल की कैद, 10 लाख जुर्माना
गाजियाबाद. विशेष सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति रखने के जुर्म में एक कर्नल को दोषी करार देते हुए चार साल कैद के साथ 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है.
कर्नल को 4 साल की कैद |
अदालत ने कर्नल की आय से अधिक अर्जित संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश भी दिया है.
वहीं इसी मामले में सह आरोपी रहे कर्नल के साले तेजपाल को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. कर्नल के ससुर अमर सिंह भी मामले में सह आरोपी थे, मगर ट्रायल के दौरान ही उनकी मौत हो गई थी.
कर्नल के साले व ससुर पर संपत्ति खरीदने में सहयोग करने का आरोप था.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) अनिल कुमार झा की अदालत में पेश मामले के अनुसार 19 जून 2001 को तत्कालीन मेजर अरुण कुमार कांबोज के खिलाफ दिल्ली सीबीआई मुख्यालय में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया गया था.
आरोप के अनुसार मेजर के पास तब उसकी आय से करीब 62 लाख रुपए ज्यादा की संपत्ति का पता चला था. यह संपत्ति कर्नल, उसकी पत्नी व बेटे के नाम पर खरीदी गई थी. सीबीआई ने मामले की जांच के बाद वर्ष 2005 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.
अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक नईम राजा ने अदालत में साक्ष्य पेश किए. अभियोजन ने मामले में कुल 53 गवाह पेश किए. अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कर्नल अरुण कुमार कांबोज को 26 अगस्त को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का दोषी करार दिया था.
इस मामले में मंगलवार को सजा पर सुनवाई के बाद अदालत ने दोषी कर्नल अरुण कुमार कांबोज को चार साल सश्रम कारावास के साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए उसकी आय से अधिक संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया.
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