अब यूपी में इंटरनेट से मिलेगा खतौनी, आय, जाति प्रमाणपत्र
उत्तरप्रदेश में अब आम आदमी को खतौनी, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
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लोग अब शीघ्र ही अपने घर में बैठकर इंटरनेट के जरिए यह प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं.
आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि ई.सुविधा केन्द्रों से तय समय में मिलने वाले प्रमाण पत्र अब इंटरनेट के जरिए कोई भी कहीं से भी हासिल कर सकता है.
इसके लिए लोकवाणी, जनसेवा केन्द्र और ई. डिस्ट्रिक्ट केन्द्र जाने की भी जरूरत नहीं है. प्रदेश में आवेदक को सिटिजन सेंट्रिक सेवाएं सीधे इंटरनेट से प्राप्त करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है.
प्रदेश में अभी तक जनसेवा और अन्य केन्द्रो के माध्यम से आवेदक आठ विभागों की 26 सेवाएं तय समय में प्राप्त की जा सकती थी. इनमें खतौनी, आय, जाति और निवास प्रमाण-पत्र और अन्य सेवाएं शामिल हैं. आवेदकों को खतौनी के लिए 30 रुपये और अन्य सेवाओं के लिए 20 रुपये शुल्क देना होता है.
अब कोई आवेदक बिना इन केन्द्रों पर गये ही सेवा प्राप्त करना चाहता है तो वह प्रमाण पत्र ले सकेगा. नई व्यवस्था के बाद राज्य में अब इंटरनेट से ही प्रमाण पत्र के लिए शुल्क भी अदा किया जा सकेगा.
खतौनी के लिए 15 रुपये और अन्य शासकीय सेवाओं के लिए 10 रुपये लगेंगे. उन्होंने बताया कि शुल्क का भुगतान आनलाइन मोड या डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग या अथवा क्रेडिट कार्ड के जरिए किया जा सकेगा. आवेदक को सेवा शुल्क के साथ गेटवे का ट्रांजक्शन चार्ज भी देना होगा.
नए सिस्टम में प्रमाण पत्र जारी होते ही आवेदक के मोबाइल पर सूचना पहुंच जाएगी. उन्होंने बताया कि आवेदक अपने घर या कहीं भी उपलब्ध इंटरनेट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन के लिए बनाए गए पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है.
उसे तत्काल वन टाइम पार्सवड (ओटीपी) मिल जाएगा. इसके बाद पोर्टल के अनिवार्य संलग्नक लिंक पर जाकर सेवाओं और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है. पंजीकरण के बाद आवेदक यूजर (आईडी) ओटीपी और सुरक्षा कोड के जरिए आनलाइन लाग इन करेगा.
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