सुखजिंदर सिंह रंधावा के पीएम मोदी को खत्म करने वाले बयान का मामला कोर्ट पहुंचा
राजस्थान (Rajasthan) के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा (Sukhjinder Singh Randhawa) के खिलाफ पीएम मोदी (PM Modi) के खिलाफ आपत्तिजनक बयान (offensive statement) देने का मामला अदालत में पहुंच गया है। इस मामले को लेकर BJP ने रंधावा के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है।
सुखजिंदर सिंह रंधावा के पीएम मोदी को खत्म करने वाले बयान का मामला कोर्ट पहुंचा |
बता दें 13 मार्च को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रताओं को संबोधित करते हुए कहा था, अडानी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा, मोदी को खत्म करो, मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा। अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा।
उक्त बयान के विरोध में बीजेपी के महामंत्री मदन दिलावर ने यहां की एक अदालत में रंधावा के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया है।
भाजपा का कहना है कि रंधावा ने भीड़ के बीच देश के पीएम के खिलाफ हेट स्पीच दी। पीएम मोदी के विरुद्ध भड़काने और उनकी हत्या करने के लिए प्रेरित करने वाला बयान दिया गया।
रंधावा द्वारा राष्ट्र की एकता और अखंडता को भंग करने और लोगों के बीच घृणा वैमनस्य तथा हिंसा भड़काने का प्रयास किया था। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी, 124 ए, 295 ए, 504, 506, 511 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है।
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