राजस्थान संकट: सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू

Last Updated 20 Jul 2020 12:04:45 PM IST

सचिन पायलट समेत कांग्रेस के 19 असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के नोटिसों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर यहां सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई आरंभ हो गई।


पायलट और 18 अन्य विधायकों ने अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। इस पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई की थी और दलीलें सुनी थीं।

सोमवार को सुनवाई की शुरूआत में विधानसभा अध्यक्ष के वकील ने दलीलें दी।

याचिका में नोटिस को कांग्रेस की एक शिकायत के आधार पर चुनौती दी गई है, जिसमें पार्टी ने कहा था कि पार्टी व्हिप की अवज्ञा करने को लेकर विधायकों को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता के लिये अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

पायलट खेमे ने दलील दी है कि पार्टी का व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा होता है।

कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को दी गई अपनी शिकायत में पायलट और अन्य असंतुष्ट विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।

विधायक सदन में जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, यदि वह उसकी सदस्यता 'स्वेच्छा' से त्याग देता है तो यह प्रावधान उक्त विधायक को अयोग्य करार देता है।

राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस इकाई प्रमुख पद से बर्खास्त कर दिया गया है।

भाषा
जयपुर


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