अदालत ने मानहानि मामले में AAP सांसद संजय सिंह को गोवा के मुख्यमंत्री की पत्नी पर टिप्पणी करने से रोका
गोवा की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की पत्नी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी बयान देने से रोक दिया।
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यह रोक मुख्यमंत्री द्वारा सिंह के खिलाफ की गई पिछली टिप्पणियों को लेकर दायर दीवानी मानहानि के मुकदमे के लंबित रहने तक जारी रहेगी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता और प्रमोद सावंत की पत्नी सुलक्षणा सावंत ने सिंह पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उनसे 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
बिचोलिम की दीवानी न्यायाधीश अनुराधा अंद्रादे ने सोमवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा, “प्रतिवादी (संजय सिंह) को स्वयं या उनके सहयोगियों, प्रतिनिधियों, समर्थकों, एजेंटों या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वादी (सुलक्षणा सावंत) की छवि को धूमिल करने वाले किसी प्रकार के बयान देने से रोका जाता है। यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक मुकदमे पर फैसला नहीं हो जाता।”
सुलक्षणा सावंत ने सिंह पर मुख्यमंत्री सावंत और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से झूठी, दुर्भावनापूर्ण और निराधार टिप्पणी करने का आरोप लगाया था।
‘आप’ के राज्यसभा सदस्य ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कथित तौर पर दावा किया था कि गोवा में नौकरियां बेची जा रही हैं और लाभार्थियों में मुख्यमंत्री की पत्नी, राज्य के मंत्री और उनके करीबी सहयोगी शामिल हैं।
‘आप’ नेता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सुरेल तिलवे ने कहा कि अदालत में एक हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें उनके मुवक्किल मुकदमे का फैसला आने तक इस मामले से संबंधित कोई और बयान नहीं देंगे।
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