अदालत ने धर्मस्थल मंदिर के खिलाफ अपमानजनक विषय वस्तु हटाने का दिया आदेश

Last Updated 30 Aug 2025 10:31:08 AM IST

मंगलुरु की एक अदालत ने सामूहिक दफन मामले के संबंध में धर्मस्थल मंदिर और उसके प्रमुख डी वीरेंद्र हेगड़े एवं उनके परिवार को निशाना बनाने वाली अपमानजनक विषय वस्तु को तत्काल हटाने का शुक्रवार को आदेश दिया।


सत्र अदालत का यह फैसला संबंधित याचिका में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप है।

यह आदेश हेगड़े के भाई डी. हर्षेंद्र कुमार द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि मुकदमे के बाद आया है।

कुमार ने कार्यकर्ता महेश शेट्टी टिमरोडी, गिरीश मत्तनवर, जयंत टी और अन्य लोगों की अपमानजनक टिप्पणियों के खिलाफ राहत मांगी, जो कथित तौर पर तथाकथित 'बुरुडे (खोपड़ी) गिरोह' से जुड़े हैं।

अदालत ने वीडियो, व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम पोस्ट और फेसबुक रील पर गौर करने के बाद कहा कि आरोप “निराधार और नुकसान पहुंचाने वाले” हैं।

भाषा
मंगलुरु (कर्नाटक)


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