WBSSC SLST 2025: सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन, ‘दागी’ उम्मीदवारों को नहीं मिलेगी SLST भर्ती परीक्षा में एंट्री
WBSSC SLST 2025: पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि 2016 राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (SLST) से जुड़े ‘दागी’ उम्मीदवारों को आगामी भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं किया जाएगा।
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पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए 2016 की राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (SLST) के "दागी" उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है और आश्वासन दिया है कि उनमें से किसी को भी अगले महीने होने वाली नयी भर्ती परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी ने कहा कि आयोग की कानूनी टीम पहले ही शीर्ष अदालत को एक हलफनामा सौंप चुकी है जिसमें "दागी" उम्मीदवारों की सूची एक सप्ताह में सौंपने का वादा किया गया है।
एसएससी अधिकारी ने शुक्रवार शाम ‘न्यूज एजेंसी’ से कहा, "हमारे वकीलों ने 2016 की शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित 'दागी' शिक्षकों की सूची एक सप्ताह के अंदर सौंपने के बारे में शीर्ष अदालत को पहले ही एक हलफनामा दे दिया है। प्रक्रिया जारी है। हम आपको इतना ही बता सकते हैं।"
अधिकारी ने सात और 14 सितंबर को होने वाली एसएलएसटी परीक्षाओं के लिए दागी व्यक्तियों को प्रवेश पत्र जारी किए जाने संबंधी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा, "हमारे वकीलों ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि एक भी दागी उम्मीदवार को नयी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"
अधिकारी ने कहा, "परीक्षाओं की तैयारियां जारी हैं और हम पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहे हैं।"
डब्ल्यूबीएसएससी ने कहा कि परीक्षाओं के प्रवेश पत्र उसकी वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
आयोग के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के तीन अप्रैल के फैसले के तहत अमान्य घोषित 25,753 नियुक्तियों में से 5,303 शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी दागी पाए गए, जिनमें से 1,803 शिक्षक हैं।
अधिकारी ने बताया कि 15,803 शिक्षक बेदाग पाए गए।
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