महाराष्ट्र विधानमंडल परिसर में पिछले सप्ताह हुई हाथापाई के मामले में यहां की एक अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) (राकांपा-एसपी) विधायक जितेंद्र आव्हाड और भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक गोपीचंद पडलकर के दो समर्थकों को जमानत दे दी है।
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एस्प्लेनेड अदालत के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रभारी) के. एस. झंवर ने सोमवार को आव्हाड के समर्थक नितिन देशमुख और पडलकर के समर्थक सरजेराव टाकले को जमानत दे दी।
देशमुख के वकील नवनाथ देवकाटे ने बताया कि दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया है।
विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।
आव्हाड और पडलकर के समर्थकों के बीच 17 जुलाई को विधानमंडल में जारी मानसून सत्र के दौरान विधानमंडल भवन के भूतल पर हाथापाई हुई थी। इससे पहले 16 जुलाई को दोनों विधायकों के बीच तीखी बहस हुई थी।
एक अधिकारी ने पहले बताया था कि मरीन ड्राइव पुलिस ने 18 जुलाई को देशमुख और टाकले को गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने और दंगे को नियंत्रित कर रहे एक लोक सेवक पर हमला करने या उसके काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में उनके वकीलों ने जमानत का अनुरोध किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
पिछले हफ्ते हुई इस घटना के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख व्यक्त करते हुए कहा था, ‘‘संसदीय मर्यादा, आचरण और संवाद बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है।’’
फडणवीस ने कहा कि टाकले के खिलाफ छह आपराधिक मामले दर्ज हैं और देशमुख का नाम आठ मामलों में दर्ज है।
पडलकर और आव्हाड ने अपने अपने समर्थकों के बीच हुई हाथापाई पर विधानसभा में खेद व्यक्त किया था।
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