धोखाधड़ी मामले में रामप्रस्थ समूह की 681 करोड़ की संपत्ति कुर्क

Last Updated 13 Jul 2025 09:36:48 AM IST

घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले में गुरुग्राम से संचालित रामप्रस्थ रियल एस्टेट समूह की 1900 एकड़ से अधिक भूमि पर फैली 680 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की कॉलोनियों और भूखंडों को कुर्क किया गया है।


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को यह जानकारी दी। 

संघीय एजेंसी ने कहा कि रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरडीडीपीएल) और समूह की अन्य कंपनियों के खिलाफ एक मामले में धन शोधन निवारण (पीएमएलए) के तहत अनंतिम आदेश जारी किया गया है।

ईडी ने बताया कि कुर्क की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 37डी, सेक्टर 92 और 95 में 226 एकड़ की रामप्रस्थ सिटी की भूखंड आवंटन के आधार पर बसाई कॉलोनियों और गुरुग्राम के बसई, गडोली कलां, हयातपुर और वजीपुर में 1700 एकड़ के भूखंड शामिल हैं। 

एजेंसी ने बताया कि इन संपत्तियों का कुल मूल्य 681.54 करोड़ रुपये है।

ईडी की कार्रवाई के बारे में प्रतिक्रिया के लिए न तो कंपनी और न ही उसके निदेशकों से संपर्क किया जा सका।

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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