Kolkata Law Student Rape Case: कोलकाता गैंगरेप केस मामले में उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की दी अनुमति
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को तीन वकीलों को विधि की छात्रा से उसके कॉलेज में कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे दी।
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अधिवक्ता अदालत की निगरानी में जांच और पश्चिम बंगाल के कॉलेजों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का ध्यान आकर्षित करते हुए तीनों वकीलों ने विधि छात्रा से कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर करने की अनुमति मांगी।
पीठ ने वकीलों को याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे दी।
अदालत में याचिका दायर करने वाले वकीलों में से एक ने बताया कि मामले की सुनवाई इस सप्ताह के अंत में होने की संभावना है।
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 25 जून को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के अंदर उससे सामूहिक बलात्कार किया गया।
कथित सामूहिक बलात्कार पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी कॉलेज के पूर्व छात्र मनोजीत मिश्रा के साथ-साथ छात्र प्रोमित मुखर्जी और जैद अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह कॉलेज के एक सुरक्षा गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया।
कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक सहायक आयुक्त रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।
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