Wife की Income अन्य कमाने वाले सदस्यों की Income के बराबर नहीं : Calcutta HC

Last Updated 28 Sep 2023 06:34:46 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एक कमाने वाली पत्नी की आय को अन्य कमाने वाले सदस्यों की आय के बराबर नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह कमाई के अलावा विभिन्न जिम्मेदारियां निभाती है।


कलकत्ता हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के पहले के आदेश को चुनौती देने वाली प्रतिमा साहू की याचिका पर सुनवाई की। जिसमें सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटों के मुआवजे के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

एमएसीटी का तर्क यह था कि चूंकि मुआवजा तभी दिया जा सकता है जब पीड़िता की मासिक आय 3,000 रुपये के भीतर हो, लेकिन साहू को यह मुआवजा इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह 4,000 रुपये कमाती हैं।

बाद में उन्होंने एमएसीटी के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी। गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा कि कमाऊ पत्नी की आय को परिवार के अन्य कमाऊ सदस्यों की आय के साथ जोड़ना अनुचित है।

न्यायमूर्ति ने कहा कि यहां तक कि ऐसे मामलों में उनका आय प्रमाण पत्र मांगना भी अप्रत्याशित है। हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि एक कमाऊ पत्नी की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं है।

उस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, जिसमें खाना बनाना, घर की साफ-सफाई और दूसरों की देखभाल करना शामिल है। इतनी सारी जिम्मेदारियां संभालने के बाद वह कमाती है। इसलिए उनकी आय किसी अन्य से तुलनीय नहीं है।

आईएएनएस
कोलकाता


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