School Recruitment Scam : अभिषेक बनर्जी मामले में अंतिम सुनवाई 19 सितंबर को होगी
कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में स्कूल की नौकरी से जुड़े कथित नकद घोटाले (School Recruitment Scam) के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के (Abhishek Banerjee) मामले में अंतिम सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
![]() तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी |
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने मंगलवार को अभिषेक बनर्जी और ईडी दोनों के वकीलों को 19 सितंबर से पहले मामले में अपने संबंधित हलफनामे उनकी पीठ को सौंपने का निर्देश दिया है।
मंगलवार को ईडी के वकील ने अदालत को मौखिक आश्वासन दिया, ''अभिषेक बनर्जी को ईडी ने बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन मामले में अंतिम फैसला आने तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।''
ईडी के वकील एस.वी. राजू ने अदालत को बताया कि पूछताछ के लिए किसी को नोटिस भेजने का मतलब यह नहीं है कि तलब किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में कुछ स्पष्टीकरण के लिए उन्हें तलब किया गया है।
हालांकि, अभिषेक बनर्जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने किसी इरादे से नोटिस भेजा होगा। उन्होंने कहा, ''मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी उन्हें नोटिस भेजा गया है।''
न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी को कोई भी कार्रवाई करने से पहले कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए। ईडी को किसी को भी तलब करने या छापेमारी करने का भी अधिकार है। उन्होंने कहा, "लेकिन चूंकि मामला अभी भी अदालत में लंबित है, इसलिए मेरी सलाह है कि अब कोई भी कठोर कार्रवाई करने से बचें।"
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