राज्यपाल के बजट सत्र बुलाने से इनकार के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत

Last Updated 28 Feb 2023 01:37:58 PM IST

पंजाब सरकार ने तीन मार्च को विधानसभा का बजट सत्र बुलाने से राज्य के राज्यपाल के इनकार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।


उच्चतम न्यायालय

पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मामले को उठाते हुए कहा कि राज्यपाल ने कहा है, चूंकि मुख्यमंत्री ने असंबद्ध मामलों में कुछ बयान दिए हैं, इसलिए वह सत्र नहीं बुलाएंगे। शीर्ष अदालत ने इसके बाद मामले की सुनवाई अपराह्न् 3.50 बजे निर्धारित की।

पिछले हफ्ते, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने कहा कि वह मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा लिखे गए अपमानजनक और असंवैधानिक ट्वीट्स और पत्र पर कानूनी सलाह लेने के बाद ही तीन मार्च को प्रस्तावित राज्य के प्रस्तावित बजट सत्र की अनुमति देने पर फैसला करेंगे।

मंत्रिपरिषद ने सिफारिश की थी कि बजट सत्र 3-24 मार्च तक आयोजित किया जाए और राज्यपाल की स्वीकृति के लिए एक पत्र उन्हें भेजा गया था।

पत्र में पुरोहित ने मुख्यमंत्री द्वारा उनके पत्र के जवाब में 13 और 14 फरवरी को भेजे गए ट्वीट और पत्र को फिर से प्रस्तुत किया।

13 फरवरी को, राज्यपाल ने प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर भेजे जाने वाले शिक्षकों के चयन में पारदर्शिता की कमी सहित पिछले कुछ हफ्तों में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल उठाते हुए उनकी आलोचना की थी।

उन्होंने पंजाब इन्फोटेक के चेयरपर्सन के रूप में एक दागी व्यक्ति की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया था और कहा था कि वह संपत्ति हड़पने और अपहरण के मामलों में आरोपी है।

राज्यपाल ने प्रधानाध्यापकों को सिंगापुर भेजने के लिए उनकी पूरी चयन प्रक्रिया का मानदंड और विवरण मांगा था, क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं के आरोप थे।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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