गोवा में बॉम्बे के हाईकोर्ट ने गोवा के स्पीकर, आठ दलबदलू विधायकों को नोटिस जारी किया

Last Updated 11 Feb 2023 08:46:40 AM IST

गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एआईसीसी के पूर्व सचिव गिरीश चोडनकर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गोवा विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावडकर और पिछले साल कांग्रेस छोड़ने वाले आठ विधायकों को नोटिस जारी किया।


गोवा में बॉम्बे के उच्च न्यायालय

चोडनकर ने विधानसभा अध्यक्ष को 90 दिनों के भीतर आठ दलबदलू विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर फैसला करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

सूत्रों ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 24 फरवरी को होनी है।

14 सितंबर, 2022 को, पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलिलाह लोबो, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, राजेश फलदेसाई, अलेक्सो सिकेरा और रुडोल्फ फर्नांडीस बीजेपी में शामिल हो गए थे।

चोडनकर ने 11 नवंबर, 2022 को अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर की थी। उन्होंने 1 दिसंबर को फिर से अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले में तेजी लाने और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार 90 दिनों से पहले इसका निपटान करने का अनुरोध किया था।

दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर करने के बाद शनिवार को 90वां दिन है। चोडनकर ने कहा कि स्पीकर ने इस मामले में नोटिस जारी नहीं किया है।

यह दावा करते हुए कि इन आठ विधायकों का भाजपा में विलय अवैध है, चोडनकर ने संविधान आर/डब्ल्यू पैरा 2(1)(ए) के अनुच्छेद 191 (2) के अनुच्छेद 2 के तहत उन्हें गोवा विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए अध्यक्ष से गुहार लगाई थी।

आईएएनएस
पणजी


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