केरल मानव बलि मामला : मुख्य आरोपी ने कहा था, पीड़ितों का मांस बेचा जा सकता है

Last Updated 16 Oct 2022 09:51:02 PM IST

केरल मानव बलि मामले के पहले आरोपी मोहम्मद शफी ने दूसरे आरोपी भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला को आश्वस्त किया कि पीड़ितों का मांस कुछ लोगों को बेचा जा सकता है जो मानव-मांस खाते हैं।


केरल मानव बलि मामले का आरोपी मोहम्मद शफी

जांच दल के सूत्रों के मुताबिक, आरोपी ने दूसरे आरोपी और तीसरे आरोपी से कहा था कि "कुछ लोग जो कुछ खास पूजा करते हैं वो इंसानी मांस खाते हैं और इसकी मांग बहुत ज्यादा है। उसने उनसे यह भी कहा था कि 10 किलो मांस फ्रीजर में रखा जाए और खरीदार घर पहुंच जाएंगे। जांच अधिकारियों ने कहा है कि शफी ने भागवल और लैला को बताया कि पीड़ितों के मांस को बेचकर 20 लाख रुपये कमाए जा सकते हैं।"

पुलिस के मुताबिक, उसने दंपत्ति से छह लाख रुपये भी लिए थे। पुलिस ने कहा है कि शफी ने भागवल और लैला से करीब 6 लाख रुपये उधार लिए थे और जब दंपति उन पर दबाव बना रहे थे, तो उन्होंने समृद्धि के लिए मानव बलि का सुझाव दिया। केरल के पथानामथिट्टा जिले के एलंथूर में एक मानव बलि अनुष्ठान के तहत दो महिलाओं रोसिलन और पद्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

यह खबर 11 अक्टूबर को एक तमिल महिला पद्मा के लापता होने के मामले की जांच के दौरान सामने आई, जिसकी बहन पलानियाम्मल ने शिकायत की थी कि वह 26 सितंबर से घर से गायब है। एर्नाकुलम पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि लापता महिला शफी के संपर्क में थी। आगे की जांच में, शफी ने जांच दल को जुड़वां (दो) हत्याओं के बारे में बताया।

उन्होंने टीम को बताया कि एक अन्य महिला रोजलिन की 8 जून को एलंथूर के घर पर मानव बलि के नाम पर हत्या कर दी गई थी। रोसलिन के परिवार ने उसके लापता होने के कुछ दिनों बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

शफी, भागवल और लैला को पंद्रह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब उन्हें 12 दिनों के लिए एर्नाकुलम की विशेष पुलिस टीम को सौंप दिया गया है।

आईएएनएस
तिरुवनंतपुरम


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