हिजाब पर फैसला: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज ने शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी

Last Updated 15 Mar 2022 01:46:10 PM IST

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली मुस्लिम लड़कियों की याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि राज्य में शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (फाइल फोटो)

कोर्ट ने सरकारी आदेश को बरकरार रखते हुए कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा, "यह हमारे बच्चों का सवाल है और यह उनके भविष्य का भी सवाल है।"

बच्चों के लिए शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। तीन जजों की बेंच के फैसले का सभी को पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब फैसला लागू होता है, तो लोगों को अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने बताया, "मैं सभी माता-पिता, समुदाय के नेताओं से अदालत के आदेशों का पालन करने और बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देने की अपील करता हूं। यह देखा जाना चाहिए कि कोई भी बाहर न रहे और छात्रों को अब अपने भविष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"

पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी को फैसला स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है, तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने अब इस मामले को सुलझा लिया है।

हिजाब मुद्दे पर गौर करने के लिए गठित कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने आज सुबह सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और स्कूलों और कॉलेजों के लिए वर्दी निर्धारित करने के सरकार के अधिकारों को बरकरार रखा है।

आईएएनएस
बेंगलुरु


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