आर्थिक आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी, गुजरात ने किया पहले अमल

Last Updated 15 Jan 2019 04:41:14 AM IST

सामान्य श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान सोमवार से प्रभाव में आ गया है।




प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (फाइल फोटो)

इस बाबत सरकारी अधिसूचना जारी कर दी गई। संविधान (103 संशोधन) अधिनियम, 2019 को शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ को¨वद की मंजूरी मिल गई थी।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, ‘‘संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 14 जनवरी को उस तारीख के रूप में चिह्नित करती है, जिस दिन कथित कानून के प्रावधान प्रभाव में आएंगे।’’
अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन किया गया है और एक उपबंध जोड़ा गया है, जो राज्यों को ‘आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान’ करने का अधिकार देता है। ‘विशेष प्रावधान’ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य निजी संस्थानों समेत शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से जुड़ा है। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान शामिल हैं। संसद ने 9 जनवरी को विधेयक को मंजूरी दी थी।

विधेयक के उद्देश्यों के अनुसार, ‘‘संविधान के अनुच्छेद 46 में उल्लेखित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार सरकार नागरिकों के कमजोर वगरे, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को विशेष सतर्कता के साथ प्रोत्साहित करेगी और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा हर तरह के उत्पीड़न से बचाएगी।’’ इसमें कहा गया है कि इसे ध्यान में रखते हुए कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वगरे को उच्च शिक्षा पाने तथा सरकारी सेवाओं में रोजगार में भागीदारी का उचित अवसर मिले, भारत के संविधान में संशोधन का फैसला किया गया है।

14 जन. से पहले जारी विज्ञापनों पर भी लागू होगा आदेश
भाजपा नीत गुजरात सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण सोमवार को लागू किया। इसके साथ ही गुजरात इस नए प्रावधान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रविवार को घोषणा की थी कि उनकी सरकार 14 जनवरी से आरक्षण का प्रावधान लागू करेगी। राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा था कि आरक्षण की नई व्यवस्था उन दाखिलों और नौकरियों के लिए भी प्रभावी होगी, जिनके लिए विज्ञापन 14 जनवरी से पहले जारी हुआ हो लेकिन वास्तविक प्रक्रिया शुरू न हुई हो। ऐसे मामलों में दाखिला प्रक्रिया और नौकरियों के लिए नए सिरे से घोषणाएं की जाएंगी। विज्ञप्ति में कहा गया था कि जो भर्ती या दाखिला प्रक्रिया - परीक्षा या साक्षात्कार- 14 जनवरी से पहले शुरू हो चुकी हैं, उनमें 10 फीसदी आरक्षण लागू नहीं होगा।

भाषा
अहमदाबाद/नई दिल्ली


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