अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर की याचिका पर सुनवाई बुधवार को
मलयालम फिल्म के एक गाने में अपनी आंखों की अदाओं से रातों रात इंटरनेट सनसनी बनीं अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर की वायरल वीडियो पर उनके खिलाफ होने वाली अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका पर उच्चतम न्यायालय कल सुनवाई करेगा.
अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर (file photo) |
उच्चतम न्यायालय मलयाली फिल्म के एक गीत में आंख के इशारे को लेकर इंटरनेट पर सनसनी बनी अभिनेत्री प्रिया वारियर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक के लिये दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड की खंडपीठ ने इस किशोरवय अभिनेत्री के वकील हैरिस बीरन की दलीलों पर आज विचार किया और कहा कि वह याचिका पर कल सुनवाई करेगी. इस याचिका में उसके और फिल्म निर्माता के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आधार पर कुछ समूहों द्वारा दर्ज कराई गयी प्राथमिकी निरस्त करने का भी अनुराध किया गया है.
प्रिया वारियन ने अपने खिलाफ तेलंगाना में दर्ज प्राथमिकी निरस्त कराने और राज्यों को उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई श्रुू करने से रोकने के लिये कल उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी.
केरल के त्रिशूर जिले के एक कालेज में बी.काम की छात्रा 18 वर्षीय प्रिया ने फिल्म ओरू अड्डर लव के गीत माणिक्य मलराया पूवी के बोल कथित रूप ‘‘आपत्तिजनक’’ या एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आधार पर हुई शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में संरक्षण प्रदान करने का भी अनुरोध किया है.
उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के फलकनुमा थाने में 14 फरवरी को एक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. उन्होंने यह भी कहा है कि उसी दिन मु्ंबई में रजा अकादमी के सचिव ने पुलिस आयुक्त के यहां एक आपराधिक शिकायत दायर की है जिसमें याचिकाकर्ताओं के वीडियो हटाने और इसे प्रसारण से रोकने के लिये उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है.
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