बिलकिस गैंगरेप केस: गुजरात सरकार से जवाब तलब, पूछा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई?

Last Updated 23 Oct 2017 12:21:04 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात सरकार से पूछा कि बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषी करार दिये गये पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कोई विभागीय कार्रवाई हुई है?


सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में मांगी रिपोर्ट (फाइल फोटो)

 सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो को अधिक मुआवजे के लिए अलग से याचिका दायर करने की आज सलाह दी, साथ ही गुजरात सरकार से यह भी पूछा कि आखिर उसने बिलकिस बानो बलात्कार मामले में कर्तव्य का निर्वहन न करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की.

न्यायालय ने गुजरात सरकार से इस संदर्भ में चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. न्यायालय ने राज्य सरकार से यह जवाब तब मांगा जब उसे बिलकिस की तरफ से पेश वकील ने यह बताया कि इस मामले में कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों को फिर से काम पर रख लिया गया है.
        
हालांकि राज्य सरकार की दलील थी कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने अपनी सजा भुगत ली है.


        
बिलकिस याकूब रसूल ने न्यायालय से यह भी कहा कि उसे गुजरात सरकार से अधिक मुआवजा चाहिए, इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि वह मुआवजा बढ़वाना चाहती हैं तो अलग से एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करें.
        
गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों में बिलकिस बानो के  परिवार के कई सदस्यों को दंगाइयों ने मार डाला था. बिलकिस उस वक्त पांच महीने की गर्भवती थी. दंगाइयों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया था. जब बिलकिस ने पुलिस से गुहार लगायी तो उसे पुलिसकर्मियों ने गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर भगा दिया था.

 

वार्ता


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