Delhi Excise Policy case : अदालत में जवाब दाखिल करने के लिए केजरीवाल को मिला समय

Last Updated 20 Apr 2024 08:42:53 AM IST

Delhi Excise Policy case : आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन पर उसके समक्ष पेश न होने के मामले में अदालत ने केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान कर दिया।


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि उन्हें शिकायत के साथ संबंधित दस्तावेज नहीं मिले हैं।

इस पर ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया था। उसी जवाब का उत्तर देने के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को समय प्रदान कर दिया और सुनवाई 4 मई के लिए स्थगित कर दी।

केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अदालत से कहा कि वे निर्देश नहीं ले सकते क्योंकि केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है।

मजिस्ट्रेट ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता और एएसजी एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और सुनवाई 4 मई के लिए स्थगित कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल पर देश भर में 30 मुकदमे चल रहे हैं लेकिन ईडी के हस्तक्षेप के कारण हम कानूनी सलाह नहीं ले पा रहे हैं।

ईडी के पास केजरीवाल के आवेदनों का विरोध करने के अलावा कोई अन्य काम नहीं है।

एएसजी एसवी राजू वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार दो कानूनी साक्षात्कार की अनुमति है। आप और समय मांग सकते हैं।

अदालत ने 16 मार्च को केजरीवाल को ईडी के समन का अनुपालन न करने के लिए दाखिल उसकी दो शिकायतों पर जमानत दे दी थी।

समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


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