Arvind Kejriwal Arrested: क्या जेल से चल सकती है AAP सरकार? जानें क्या है प्रावधान

Last Updated 22 Mar 2024 09:17:10 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में घंटों पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके आधिकारिक आवास से हिरासत में ले लिया।


Arvind Kejriwal Arrested

ईडी ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को दो घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया।
ईडी की एक टीम देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची और शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और तलाशी के बाद गिरफ्तार कर उन्हें ए.पी.जे पर अब्दुल कलाम रोड स्थित अपने दफ्तर ले गई।

अब मेडिकल जांच के बाद आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, ईडी की कानूनी टीम केजरीवाल की हिरासत पाने के लिए अदालत में पेश की जाने वाली रिमांड अर्जी भी तैयार कर रही है।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'जबरन कार्रवाई' से सुरक्षा की मांग वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी, उसके कुछ घंटों बाद ही मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसी ने उन्हें बार-बार समन भेजा था, लेकिन वह पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

आपको बता दें यह ऐसा पहला मामला नहीं है जब कोई सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली में केजरीवाल सरकार का क्या होगा, यानी अब कैसे चलेगी आम आदमी पार्टी की सरकार! इसको लेकर आम आमदी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे और अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे।

जेल से सरकार चलाने के लिए केजरीवाल को किन - किन कानूनी प्रावधानों से गुजरना होगा ये भी आपको बताते हैं।     
लीगल एक्सपर्ट की माने तो गिरफ्तारी पर इस्तीफा देने की कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि गिरफ्तारी होने को दोष सिद्धि नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में किसी भी सीएम की गिरफ्तारी होने से तुरंत उनका पद नहीं जा सकता है।

एक्सपर्ट की माने तो जेल से सरकार चलाने के लिए सबसे पहले जेल के नियमों का पालन करना होता है। सीएम जेल में रहते हुए अपने नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं।

वहीं जेल में ही अगर कैबिनेट मीटिंग या मंत्रियों के साथ मीटिंग करनी हो तो इसके लिए जेल प्रशासन की मंजूरी की आवश्यकता होती है। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी से ऐसा संभव नहीं हो सकेगा।

ऐसे में यह पूरी तरह से जेल अथॉरिटी पर ही निर्भर करता है। अगर सीएम जेल से सरकार चलाना चाहते हैं तो जेल अथॉरिटी इसके लिए उन्हें पहले इजाजत देगी तो ही ऐसा संभव हो सकता है।


प्रेरणा शुक्ला
नई दिल्ली


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