Delhi riots : 9 दोषियों को 7 साल की कैद
अदालत ने दिल्ली दंगे (Delhi riots) के दौरान लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करने एवं समाज की सदभावना को खतरे में डालने के जुर्म में नौ दोषियों को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
![]() दिल्ली दंगा : 9 दोषियों को 7 साल की कैद |
इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 21-21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और उसमें से पीड़ित को डेढ़ लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने इस मामले में मो. शाहनवाज, मो. शोएब, शाहरु ख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मो. फैसल और राशिद उर्फ मोनू को यह सजा सुनाई है।
न्यायाधीश ने उन्हें FIR 53/2020 (पीएस गोकलपुरी) में दंगा करने और गैरकानूनी सभा का हिस्सा होने के अपराधों के लिए IPC की धारा 147, 148, 380, 427, 436, 149 और 188 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मार्च में दोषी ठहराया था।
सभी दोषियों को धारा 148 व 427 के अपराध में एक वर्ष का साधारण कारावास, धारा 380 के अपराध में तीन वर्ष का साधारण कारावास, धारा 436 के अपराध में सात वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 188 के तहत छह माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
न्यायाधीश ने कहा कि सांप्रदायिक दंगा एक खतरा है, जो देश के नागरिकों में भाईचारे की भावना के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। सांप्रदायिक दंगों को सार्वजनिक अव्यवस्था के सबसे हिंसक रूपों में से एक माना जाता है, जो समाज को पीड़ित करता है।
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