Shraddha Murder Case : आरोपी आफताब पूनावाला पर हत्या और सबूत मिटाने का आरोप तय

Last Updated 09 May 2023 11:56:18 AM IST

दिल्ली की एक अदालत ने महरौली हत्याकांड में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाल्कर का गला घोंटने और फिर उसके शव के कई टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय किए।


साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य मिटाना) के तहत आरोप तय किए हैं।

एएसजे खुराना ने कहा, "प्रथम दृष्टया धारा 302 का मामला बनता है और आरोप तय किए जाएंगे।"

न्यायाधीश ने कहा कि खुद को सजा से बचाने के लिए, पूनावाला ने वाल्कर के शरीर को काट दिया और इसे विभिन्न जगहों पर फेंक दिया, इसलिए यह आईपीसी की धारा 201 के तहत भी अपराध है।

पूनावाला ने वाल्कर की हत्या के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मामले को अब सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख तय की गई है जब अभियोजन पक्ष साक्ष्य की रिकार्डिंग के लिए सूचीबद्ध करेगा।

दिल्ली पुलिस ने इससे पहले अदालत से कहा था कि विश्वसनीय और पुख्ता सबूतों से आपत्तिजनक परिस्थितियां स्पष्ट रूप से सामने आती हैं और वे घटनाओं की एक श्रृंखला बनाती हैं।

मामले में 6,000 पन्नों से अधिक की चार्जशीट दायर की गई थी।
 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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