दिल्ली को आज मिल जाएगा नया महापौर, नामित सदस्य नहीं कर सकेंगे मतदान, आप के हौंसले बुलंद
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा महापौर पद पर चुनाव कराने के तीन असफल प्रयासों के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव के लिए मंच तैयार हो गया है।
![]() दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) |
दिल्ली को बुधवार को नया महापौर मिल जाएगा।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा पिछले सप्ताह निगम सदन की बैठक बुलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद महापौर, उप महापौर और स्थाई समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव 22 फरवरी को होंगे।
शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को महापौर, उप महापौर और नगर निकाय की स्थाई समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए एमसीडी की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था।
न्यायालय ने सत्तारूढ़ ‘आप’ की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। शीर्ष अदालत ने कहा, उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर चुनने के लिए मतदान नहीं कर सकते।
गौरतलब है कि अब तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही खींचतान की वजह से तीन बार बुलाई गई एमसीडी सदन की बैठक स्थगित हो चुकी है। इसके बाद आप की मेयर कैंडिडेट शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने की गुहार लगाई थी। उन्होंने एल्डरमैन के वोटिंग के अधिकार को भी चुनौती दी थी।
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं है, इसलिए वो मेयर चुनाव की प्रक्रिया से दूर रहेंगे। आज एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है।
आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को हुआ था और 7 दिसंबर को परिणाम आए थे, जिसमें आम आदमी पार्टी को 250 में से सबसे ज्यादा 134 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद भी तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी मेयर नहीं चुना जा सका है।
एमसीडी सदन में तीन हुई बैठकों में आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच हंगामा हो जाने की वजह से अभी तक दिल्ली को नया मेयर नहीं मिल पाया है। आज दिल्ली को नया मेयर मिल जाएगा।
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