जैन की मेडिकल रिपोर्ट पर जमानत के लिए विचार नहीं : दिल्ली उच्च न्यायालय

Last Updated 28 Jul 2022 07:21:18 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह भ्रष्टाचार के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की शहर सरकार द्वारा संचालित लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी)की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार न करे।


न्यायिक हिरासत में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन

न्यायमूर्ति जसमीत सिंह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें निर्देश देने की मांग की गई थी कि जैन की चिकित्सा जांच दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सुविधा के बजाय एक स्वतंत्र अस्पताल में की जाए।

मामले में नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने आगे की सुनवाई 17 अगस्त के लिए मुकर्रर की थी।

न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "यह निर्देश दिया जाता है कि विशेष न्यायाधीश एलएनजेपी की मेडिकल रिपोर्ट पर सुनवाई की अगली तारीख तक विचार नहीं करेंगे।"

सुनवाई के दौरान, ईडी ने तर्क दिया, हालांकि जैन 30 मई से न्यायिक हिरासत में थे, 46 दिन बीतने के बाद भी, मंत्री ने जेल डिस्पेंसरी में केवल 20 दिन बिताए क्योंकि उन्हें 26 दिनों के लिए एलएनजेपी में भर्ती कराया गया था।

ईडी के वकील ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया और उन्हें एम्स भुवनेश्वर भेजने के लिए कहा गया।

केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू पेश हुए।

ईडी 6 जुलाई और 19 जुलाई को विशेष न्यायाधीश द्वारा उसकी प्रार्थना को खारिज करने के आदेश को चुनौती दे रहा था और जैन का चिकित्सा मूल्यांकन वर्तमान स्वास्थ्य सुविधा के बजाय एम्स, आरएमएल या सफदरजंग जैसे अस्पतालों में करने की मांग की थी।

ईडी ने अपनी याचिका में गंभीर आरोप लगाए क्योंकि 27 जून को भ्रष्टाचार मामले में जांच अधिकारी (आईओ) ने अपराध के सिलसिले में एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया था। हालांकि, अधिकारी ने पाया कि जैन बिस्तर पर सो रहे थे और यहां तक कि मल्टीपारा रोगी मॉनिटर भी बंद था और किसी भी चिकित्सा उपकरण द्वारा उनकी निगरानी नहीं की जा रही थी। ईडी ने कहा कि उसकी पत्नी कमरे में मौजूद थी।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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