दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने दिल्ली मेट्रो में एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लड़की के पोस्ट का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
साथ ही आयोग ने दिल्ली मेट्रो पुलिस उपायुक्त को भी नोटिस जारी किया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस से मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी के साथ घटना की एफआईआर की कॉपी और सीसीटीवी फुटेज की एक कॉपी उपलब्ध कराने को कहा है।
आयोग ने कथित तौर पर लड़की की मदद नहीं करने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, दिल्ली मेट्रो में दिन दहाड़े एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घटना के बाद से लड़की पूरी तरह से सदमे में है। हमने मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और मांग की है कि मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यौन उत्पीड़न के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए।
दरअसल एक लड़की ने पोस्ट कर बताया कि दिल्ली मेट्रो के जोर बाग स्टेशन पर एक व्यक्ति ने उसका यौन उत्पीड़न किया। 2 जून दोपहर वह दिल्ली मेट्रो ट्रेन में येलो लाइन पर यात्रा कर रही थी, तभी एक अजनबी उसके पास आया और उसने एक पता पूछने के लिए लड़की की मदद मांगी। उसकी मदद करने के बाद, वह ट्रेन से उतर गई और टैक्सी बुक करने की कोशिश में प्लेटफॉर्म पर बैठ गई। तभी फिर से आरोपी उसके पास आया और पते के बारे में और जानकारी मांगने लगा।
इस बार जब उसने उसकी मदद करने की कोशिश की, तो आरोपी ने फिर बदसलूकी की कोशिश की। लड़की वहां से भागी और प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक पुलिसकर्मी के पास पहुंची।
लड़की ने आगे कहा है कि पुलिस वाले ने उसकी मदद करने से इंकार कर दिया और उसे 'सीढ़ी से ऊपर' जाने के लिए कहा। इसके बाद वह एक अन्य पुलिस वाले के पास गई और उससे आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज दिखाने का अनुरोध किया। लड़की को सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया और तब लड़की ने उस आरोपी की पहचान की जो एक दूसरी मेट्रो ट्रेन में चढ़कर चला गया।
लड़की ने आरोप लगाया है कि, जब उसने पुलिस कर्मियों से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा, तो उन्होंने उस पर तुरंत ही कोई बखेड़ा न खड़ा करने के लिए जिम्मेदार बताया और कहा कि वे इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आरोपी चला गया था।
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