दिल्ली हिंसा : अदालत ने सलीम खान की जमानत याचिका खारिज की

Last Updated 22 Mar 2022 09:30:42 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एक कपड़ा इकाई के मालिक मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी। उस पर कथित तौर पर 2020 में हुई हिंसा से जुड़ी एक बड़ी साजिश में शामिल रहने का आरोप है।


अदालत ने सलीम खान की जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत कर रहे हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दूसरी बार भी आदेश टाल दिया। अब 26 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा।

आरोपी मीरान हैदर की एक और जमानत याचिका पर फैसला 25 मार्च को सुनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस के अनुसार, उत्तरी-पूर्वी दिल्ली हिंसा के आरोपी 1,356 व्यक्ति अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं और कई मामलों में जांच अभी भी जारी है।

पुलिस ने कहा, "कुल 758 प्राथमिकी दर्ज की गईं, 2,456 गिरफ्तारियां की गईं, जिनमें से 1,053 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 1,356 लोग अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। 1,610 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है और 338 मामलों में संज्ञान लिया गया है। कुल 100 मामलों में आरोप तय हो चुके हैं, मुकदमा शुरू हो गया है और अब तक दो को दोषी ठहराया जा चुका है।"

सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) और सीएए समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद फरवरी 2020 में उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी। इसमें 50 से अधिक लोगों की जान चली गई और 700 से अधिक घायल हो गए।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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