दिल्ली में कार के भीतर मास्क पहनने की अनिवार्यता से मिली छूट

Last Updated 26 Feb 2022 07:55:59 PM IST

दिल्ली में अब निजी वाहनों में सफर करने वाले लोगों पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।


(फाइल फोटो)

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली में निजी वाहनों में एकसाथ यात्रा करने वाले लोगों को राहत देते हुए शनिवार को एक आदेश में कहा कि बिना मास्क के पाए जाने पर उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

डीडीएमए की शुक्रवार को हुई बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया।

आदेश में कहा गया है, ‘‘... खंड 3 (एच) (सी) के संबंध में, जिसमें सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनना अपराध बनाया गया है, इस प्रावधान के तहत 28 फरवरी से निजी चार पहिया वाहन में एकसाथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लागू नहीं होगा।’’

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गत दो फरवरी को डीडीएमए को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 प्रोटोकॉल के संबंध में उसके द्वारा जारी किए गए कई आदेशों पर गौर करे।

भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment