दिल्ली जल बोर्ड उपाध्यक्ष की शिकायत पर भाजपा नेताओं को समन जारी

Last Updated 20 Nov 2021 10:13:48 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष, दो विधायकों और प्रवक्ता सहित पार्टी के कई नेताओं को उनकी कथित टिप्पणी को लेकर समन जारी किया है।


दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा

राउज एवेन्यू जिला न्यायालय के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेद्र सिंह ने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार थे। बदरपुर के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी, रोहिणी से विधायक विजेंदर गुप्ता और भाजपा की दिल्ली इकाई के मीडिया रिलेशंस प्रभारी और प्रवक्ता हरीश खुराना को आईपीसी की धारा 500 (मानहानि की सजा) और 33 (सामान्य इरादे) के तहत तलब किया गया है।

हालांकि, प्रतिवादियों द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में बोर्ड के विधि कार्यालय को किसी भी जांच एजेंसी से कोई नोटिस या समन नहीं दिया गया है। चड्ढा ने कहा कि उन्हें इस बारे में दिल्ली जल बोर्ड, मुख्यालय के कार्यालय सलाहकार (कानून) द्वारा सूचित किया गया।

आदेश में कहा गया है, शिकायत में लगाए गए आरोपों, साक्ष्यों और उनके द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री के मद्देनजर, यह अदालत प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि सभी प्रतिवादियों को तलब करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

शिकायत के मुताबिक, इस साल 21 जनवरी को भाजपा नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रें स की थी, जिसमें बोर्ड पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 26,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया है।



अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा के माध्यम से दायर मानहानि के मुकदमे में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने बोर्ड को 'दलाली जल बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया और गुप्ता ने कई बार इसका जिक्र किया।

उत्तरदाताओं ने फेसबुक, ट्विटर और प्रिंट मीडिया सहित सोशल मीडिया पर भी अपमानजनक बयान दिए और ट्विटर पर दिल्ली भाजपा के आधिकारिक पेज द्वारा व्यापक रूप से साझा किए गए। प्रसारित की गई अपमानजनक सामग्री को भी कई हिंदी समाचारपत्रों में प्रमुख स्थान मिला।

बोर्ड ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि दिल्ली भाजपा के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भी इसका सीधा प्रसारण किया गया।

आईएएनएस
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment