बाजारों में कोरोना दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराए सरकार व पुलिस
त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस से कहा कि कोरोना को लेकर निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि हम मानदंडों के उल्लंघन को लेकर लोगों से जुर्माना वसूला जाना नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि भीड़ का प्रबंधन अच्छी तरह से किया जाना चाहते हैं।
पीठ ने यह टिप्पणी कोरोना प्रोटोकाल के उल्लंघन पर स्वत: संज्ञान लेकर की गई सुनवाई के दौरान की।
पीठ ने केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार व पुलिस से उम्मीद जताई कि दिशानिर्देशों, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) व कोरोना उपयुक्त व्यवहार का त्योहारी सीजन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ईमानदारी से पालन कराया जाएगा। पीठ ने सभी से स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहते हुए सुनवाई 30 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।
इस मुद्दे पर दाखिल स्थिति रिपोर्ट में प्राधिकारियों ने कहा कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।
इसमें बाजारों की भीड़ नियंत्रित करने से लेकर सार्वजनिक स्थानों को सैनेटाइज किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा कि जिन बाजारों में दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है, उसे बंद कराया गया है।
पिछली सुनवाई पर केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आवश्यक उपाय करने को कहा गया है।
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