राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया।
![]() राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका खारिज |
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने सदर आलम नाम के व्यक्तिकी याचिका खारिज कर दी। पीठ ने 27 सितम्बर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दो हफ्ते के भीतर फैसला करने को कहा था।
मामले में विस्तृत निर्णय दिन में बाद में अपलोड किया जाएगा। अस्थाना ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका या तो व्यक्तिगत प्रतिशोध है या जनहित याचिका की आड़ में छद्म युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) है।
उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया अभियान चल रहा है और उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन में भी अस्थाना की दिल्ली पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।
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