गौतम गंभीर के ट्रस्ट पर कार्रवाई रोकने से इनकार

Last Updated 27 Jul 2021 09:14:35 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को भाजपा सांसद गौतम गंभीर के ट्रस्ट के खिलाफ कोविड-19 दवाओं की अवैध खरीद और वितरण से जुड़े एक मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।


भाजपा सांसद गौतम गंभीर

न्यायमूर्ति डीवाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि लोग दवाओं के लिए चक्कर लगा रहे थे और इस स्थिति में अचानक एक ट्रस्ट कहता है कि हम आपको दवाएं देंगे।

पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, यह सही नहीं है। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं लेकिन हम भी चीजों पर नजर रखते हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय से संपर्क करके उचित राहत का आग्रह करे। फाउंडेशन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासदेव ने औषधि और प्रसाधन कानून के तहत इस मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया। पीठ का रुख देखते हुए गंभीर फाउंडेशन के वकील ने याचिका वापस ले ली।
 

एसएनबी
नई दिल्ली


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