ट्रैक्टर रैली की शर्तें

Last Updated 26 Jan 2021 03:31:13 AM IST

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि रैली के दौरान अगर कोई ट्रैक्टर खराब होता है तो उसकी जगह दूसरा ट्रैक्टर शामिल नहीं किया जाएगा।


ट्रैक्टर रैली की शर्तें

परेड के दौरान उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह पूरी सड़क को न घेरें, दो तिहाई सड़क को उन्हें सामान्य ट्रैफिक के लिए खाली छोड़ना होगा। आयोजकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ट्रैफिक मार्शल प्रमुख चौक पर तैनात रहें।

जिस जिले से गुजरेंगे वहां के पुलिस अधिकारियों से उन्हें तालमेल बनाकर रखना होगा। ट्रैक्टर चलाने वाले व्यक्ति के पास सभी दस्तावेज होने चाहिए। सभा करने की इजाजत नहीं होगी। कोविड नियमों का पालन रैली में शामिल सभी लोगों को करना होगा। झंडा लहराने के लिए मेटल रॉड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। केवल लकड़ी के 2 मीटर हिस्से पर ही झंडा फहराया जा सकता है। 

रैली के अंदर शामिल किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह ट्रैक्टर रैली में शामिल सभी लोगों के बीच कानून व्यवस्था बनाकर रखें।  अगर कोई भी इनका उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

पांच हजार पुलिसकर्मी रैली की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। रैली की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिस रूट से यह रैली निकलेगी वहां के पुलिसकर्मी इसे पूरी सुरक्षापूर्वक अगले थाने के क्षेत्र तक पहुंचाएंगे जहां से अगले थाने के पुलिसकर्मी इस ट्रैक्टर रैली के साथ चलेंगे।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment