दिल्ली सरकार को राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

Last Updated 01 Dec 2020 12:20:24 AM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार को राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।


दिल्ली उच्च न्यायालय

अदालत में दो महिलाओं द्वारा रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड जारी करने के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो दो साल से अधिक समय से लंबित थे।

दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि जहां शिकायतकर्ता रहती हैं वहां लगभग 400 आवेदन उस क्षेा में संसाधित किए गए हैं। अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं जैसे ही अन्य लोगों ने बड़ी संख्या में आवेदन दायर किए गए हैं जो अभी भी लंबित हैं।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने याचिका की सुनवाई करने के बाद कहा, ‘‘आवेदनों को इतने लम्बे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता। याचिकाकर्ताओं के आवेदन दो साल से अधिक समय से लंबित हैं। उपरोक्त कारणों से दिल्ली सरकार के विभागों द्वारा आवेदनों की प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती है।’’

न्यायालय ने आगे कहा कि उन्हें याचिकाकर्ताओं की शिकायत को लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता है क्योंकि सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है।

न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह केवल ऐसे याचिकाकर्ताओं के ही नहीं बल्कि अन्य आवेदकों के भी आवेदनों पर विचार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के बाद 23 दिसंबर को अदालत के समक्ष स्थिति रिपोर्ट पेश करे।

वार्ता
नई दिल्ली


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