कोरोना: दिल्ली सरकार को 33 निजी अस्पतालों में 80 फीसदी ICU बेड रिजर्व करने की HC से मिली अनुमति

Last Updated 12 Nov 2020 04:19:00 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरूवार को आप सरकार को 33 निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित करने की अनुमति प्रदान कर दी।


कोरोना: निजी अस्पतालों में बेड रिजर्व रखने की अनुमति HC से मिली (प्रतिकात्मक फोटो)

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामले काफी बढ रहे हैं।      

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें 80 प्रतिशत आईसीयू बेड आरक्षित करने के सरकार के फैसले पर एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गयी है।      

हाई कोर्ट ने एकल न्यायाधीश द्वारा लगायी गयी रोक को हटा लिया और मामले को एकल पीठ के समक्ष 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। उस समय तक 80 प्रतिशत आईसीयू बेड आरक्षित करेंगे।      

हाई कोर्ट दिल्ली सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें अनुरोध किया गया है कि कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर कम से कम 15 दिनों के लिए 33 निजी अस्पतालों में 80 प्रतिशत आईसीयू बेड कोविड-19 मरीजों की खातिर आरक्षित करने का उसे अधिकार हो।      

दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 8,593 नए मामले सामने आए जो किसी एक दिन का सर्वाधिक स्तर है। नगर में संक्रमण के 4.59 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 7,228 मरीजों की मौत हो चुकी है।
 

भाषा
नई दिल्ली


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